प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – PMMVY भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं के लिए 5,000। सहायता प्रदान की जाती है। परिवार के पहले जीवित बच्चे को एक विशेष मातृ और बाल स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना की सुरुयात 1 जनवरी, 2017 से हुई थी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य
सरकार-प्रशासित कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है:
- गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद, महिला को काम नहीं करना चाहिए, इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जो कि 6000 रुपये है। है। शेष वित्तीय सहायता (1,000 रुपये) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के माध्यम से किसी अस्पताल या संस्थान में प्रसव के बाद प्रदान की जाती है।
- गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पात्रता
- सभी गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को छोड़कर, जो केंद्र / राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (यूपीएम) के नियमित कर्मचारी हैं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है
- सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाए जो 1 जनवरी, 2017 को या परिवार के पहले बच्चे की कल्पना करती हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ
PMMVY के तहत, 5000 रुपये की वित्तीय सहायता को 3 किस्तों में विभाजित करके दिया जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदन
इस योजना के लाभार्थी को अपने अंतिम मासिक धर्म (LMP) की तारीख से 730 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) के तहत।
कार्ड में दर्ज हुये अंतिम मासिक धर्म को ही इस योजना के तहत गर्भावस्था की तारीख के रूप में माना जाता है ।
PMMVY के तहत लाभ के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) का लाभ प्राप्त करने के पात्र महिलाओं को योजना के लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में रजिस्ट्रेशन कराना होता है । रजिस्ट्रेशन अंतिम मासिक धर्म (LMP) के 150 दिनों के अंदर किया जाना आवश्यक होता है
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदन फॉर्म 1 A
- MCP कार्ड की कॉपी
- पहचान प्रमाण की कॉपी
- बैंक / डाकघर की पासबुक की कॉपी
- आवेदिका और उसके पति द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक सहमति पत्र
इस योजना का आवेदन फ़ार्म आगनवाड़ी केंद्र (AWC) / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है
आवेदक को PMMVY के रजिस्ट्रेशन की रसीद संभाल कर रखनी चाहिए ताकि भविष्य मे इसका लाभ मिल सके।
लाभार्थी 6 महीने के गर्भधारण के बाद आर्थिक मदद की दूसरी किस्त का आवेदन, फॉर्म 1 B को आगनवाड़ी केंद्र (AWC) / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जमा करके कर सकता है
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