UP Samuhik Vivah Yojana – मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राज्य सरकार गरीबी में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद या निराश्रित परिवारों के विवाह योग्य लड़कियों और विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को उनकी मान्यताओं, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता एवं सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना है।
UP Samuhik Vivah yojana के लाभ
Image Credit – मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
UP Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े पर 51,000/- रुपये खर्च किये जाते हैं, जिसमें से 35,000/- रुपये लड़की (दुल्हन) के बैंक खाते में उसके वैवाहिक सुख एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए हस्तांतरित किये जाते हैं तथा 10,000/- रुपये मूल्य की उपहार सामग्री दिये जाते हैं। समारोह को भव्य बनाने में 6,000/- रुपये खर्च किये गये हैं.
आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर और वधू का पासपोर्ट आकार का फोटो
- बधू का हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी
- कन्या का बैंक पासबूक
- आधार कार्ड
- उम्र की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- विधवा होने कि दशा मे पति का मृतक सर्टिफिकट
- परित्यक्ता / तलाकशुदा का तलाक पेपर
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के उद्देश्य
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने और गरीब परिवारों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। जो परिवार गरीबी के कारण अपनी बेटियों की शादी ठीक से नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता के अलावा पारिवारिक जीवन बसाने के लिए उपहार भी दिये जाते हैं।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
पात्रता | 2 लाख तक की आय वाले उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी |
लाभ | शादी के लिए रु.51,000 की आर्थिक सहायता |
उद्देश्य | निम्न वर्ग की बेटियों की शादी करवाना |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2209259 |
आवेदन माध्यम | आनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmsvy.upsdc.gov.in/ |
होम | Click Here |
शादी अनुदान योजना | Click Here |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ /विशेषताएं
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के लिए एक सामूहिक विवाह योजना है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा (नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य के सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब एवं जरूरतमंद हैं, वे इसका लाभ उठा सकेंगे।
- गरीब परिवारों के बच्चों की शादी के लिए, शादी के उपहार के सामान जैसे कपड़े, चांदी की अंगूठी और पायल, स्टील की क्रॉकरी, प्रेशर कुकर, व्हील बैग, वैनिटी किट और दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है।
- योजना के अनुसार राज्य सरकार गरीब परिवारों के दम्पत्तियों की बेटियों के बैंक खाते मे रुपया 35,000/- हस्तांतरित करती है।
- प्रदेश की गरीब परिवारों की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- योजना के अंतर्गत सभी धर्मों, समुदायों/वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता शर्तें: (Eligibility Criteria)
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनके आधार पर जोड़े इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। –
- लड़की के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- लड़की के माता-पिता निराश्रित, गरीब और जरूरतमंद हों।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू. 2,00,000/- हो
- विवाह के लिए आवेदन करते समय पुत्री की आयु विवाह की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा दूल्हे की आयु भी विवाह की तिथि पर 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
- लड़की अविवाहित या विधवा, परित्यक्त/तलाकशुदा, कानूनी रूप से तलाकशुदा और पुनर्विवाह करने वाली होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
- विवाह में प्राथमिकता निर्धन लड़कियों, विधवाओं की बेटियों, विकलांग माता-पिता की बेटियों और उन लड़कियों को दी जाएगी जो विकलांग भी हैं।
UP Samuhik Vivah Yojana Online Registration आनलाइन आवेदन
UP Samuhik Vivah Yojana Online Registration Process
1. UP Samuhik Vivah Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (https://cmsvy.upsdc.gov.in/).
2. होमपेज पर, “आवेदन करे लिंक” पर क्लिक करें
3. अब आपके सामने “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे” पर क्लिक करें
4. अब आपके सामने एक नया फार्म खुल के आएगा जहां पर आधार नंबर, नाम, उम्र और मोबाइल नंबर दर्ज करके वेरफाइ करना है.
5. अब आपके सामने पूरा फार्म खुल जाएगा जहां पर आपको वधू का पूरा विवरण भरना होगा.
6. अब वधू का फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, बैंक पासबूक, आय और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है।
7. अब वर पक्ष का विवरण भरना है।
8. वर का फोटो और जन्म का कोई प्रमाण अपलोड करके सबमिट कर दे।
9. सबमिट होने के बाद आप इसका फाइनल receipt प्रिन्ट कर सकते है।
10. अगर आपका आवेदन मे कोई त्रुटि होता है तो आप उसको ससोधन भी कर सकते है
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया वर्ष और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसलिए, पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में नवीनतम जानकारी और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।