EWS Full Form in Hindi : EWS Certificate क्या है

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 EWS Full Form in Hindi : EWS का हिन्दी फुल फार्म आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है । EWS Certificate सामान्य वर्ग के उन लोगो के लिए है जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है, और खेती की जमीन 5 एकड़ से कम और घर 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अथवा आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को सरकार द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को प्रमाण देकर सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि वह वास्तव में गरीब हैं तभी उनका EWS Certificate बनाने का आदेश दिया जाता है और उनको आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है।

EWS Full Form: Economically Weaker Section

EWS का हिन्दी मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होता है जिसे Economically Weaker Sections भी कहा जाता है

उत्तर प्रदेश (EWS Certificate UP) में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को इसका लाभ देने के लिए उनके प्रमाण के लिए सरकार ने ews certificate  जारी करने की व्यवस्था भी लागू की है। सामान्य वर्ग के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उनको प्रमाणित करने के लिए पहले Economically Weaker Sections (EWS Certificate)  बनवाना होगा। तभी वह आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Sections) सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र हैं। जिसके माध्यम से गरीब तबके के सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रमाण का उद्देश्य सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाना हैं। सरकार द्वारा अब सरकारी नौकरी के लिए भी सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों का भी 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया है। जैसे एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण तय रहता हैं।

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EWS Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) प्रमाण-पत्र बनावाने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, स्व-घोषणा पत्र और वोटर आईडी कार्ड देना बहुत ही आवश्यक है। इन प्रमाण के अभाव मे EWS Certificate बनना संभव नहीं है।

EWS Certificate कैसे बनवाएं?

EWS Certificate बनवाने के लिए अपने क्षेत्रीय लेखपाल व तहसील के कानूनगो से संपर्क करना होता है।  EWS Certificate Online बनवाने के लिए अभी कोई  प्रक्रिया की शुरूआत नहीं हुई हैं। अभी यह प्रमाण पत्र ऑफलाइन ही बनाया जाता है। इसके लिए तहसील के अंदर स्टम्प विक्रेता के पास से  EWS certificate form लेकर साथ मे आय प्रमाण पत्र और आधार लगाकर लेखपाल को देना होता है ।

EWS प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?

EWS Certificate उन सामान्य वर्ग के उन लोगो को दिया जाता है जिनकी सालाना आय रू 8,00,000 या उससे कम है। खेती की जमीन 5 एकड़ से कम और घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है, उस परिवार को  EWS Certificate प्रदान किया जाता है। EWS Certificate पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो लिए 10% आरक्षण दिया जाता है।

हमारे देश मे सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण दिया जाता था। परन्तु सामान्य वर्ग में जो गरीब होते थे उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाता था यह फैसला भारत सरकार द्वारा अब लिया गया है कि सामान्य वर्ग के कमजोर लोगो का भी अब EWS नीति के तहत 10% का आरक्षण मिलेगा व इस प्रमाण पत्र की वैधता (EWS certificate validity) एक साल तक रहेगी

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