SSPY Full Form Hindi : उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन पंजीकरण

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पेंशन योजना 2023  ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, सूचि, sspy-up.gov.in Status : UP Pension Scheme 2023 List,  Apply Online आदि की जानकारी –

SSPY Full Form Hindi : SSPY का हिन्दी Full Form सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना  है।  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गो, विधवा महिलाओ और विकलांग लोगो के लिए नए रूप मे पेंशन योजना 2023 चालू किया गया है और SSPY Portal नए रूप मे लांच किया गया है

UP Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। SSPY योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद वृद्ध, विधवा महिला एवं विकलांग लोगो को पेंशन प्रदान करना है। जिससे कि उनकी प्रतिदिन सुचारु रूप से जीवन यापन कर सके तथा अपनी अवश्यकतावों को पूर्ण कर सके। SSPY (यूपी पेंशन स्कीम) के तहत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे भेजी जाती है । अब इस योजना की वजह से उत्तर प्रदेश के नागरिको को वित्तीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जिसमे निम्न आवेदन एक ही Portal पर मौजूद है –

  • वृद्धा पेंशन (Vridha Pension)
  • विधवा पेंशन (Vidhawa Pension)
  • विकलांग पेंशन (Viklang Pension)
  • कुष्ठवस्था पेंशन (Viklang Pension)

इस पोर्टल पर पेंशन से संबन्धित सभी जानकारी दी गयी है साथ ही UP Pension Scheme से संबन्धित सभी पात्रता की जानकारी दी गयी है।

SSPY योजना के अंतर्गत कुष्ठावस्था पेंशन 2500 रूपये प्रतिमाह और वृद्धा ,विधवा और विकलांग को 500 प्रति माह साथ ही रुपया 1000 कोरोना काल मे आपदा सहायता योजना के तहत दिया गया है।

वृद्धा पेंशन (Vridha Pension)

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 60 वर्ष से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1994 से संचालित किया जा रहा है। ताकि वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सके।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (SSPY) द्वारा 500 प्रति माह पेंशन राशि दिया जाता है साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल मे रुपया 1000 आपदा सहायता योजना के तहत दिया गया है।

वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता (Vridha Pension)

 

  • ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
  • आवेदक गरीबी रेखा के श्रेणी मे आता हो
  • आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- व
  • ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय रू0 46080/- तक हो

SSPY UP आवेदन मे महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जन्म तिथि प्रमाण (परिवार रजिस्टर नकल)
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबूक
  • मोबाइल नंबर (OTP Verify के लिए)

आवेदन की प्रक्रिया

वृद्धा पेंशन योजना के पंजीकरण करने के लिए sspy-up.gov.in पर जाएं और वृद्वस्था पेंशन पर क्लिक करे

“ऑनलाइन आवेदन ” पर क्लिक करे पूछी सभी जानकारी जैसे नाम पता खाता संख्या, उम्र, आय आदि का विवरण भरे सही सही भरे (नाम आधार से मैच हो) । साथ ही 20 kb का फोटो और 200 kb ka उम्र का प्रमाण upload करे।

सभी विवरण सही होने पर व दस्तावेज़ अपलोड होने के पश्चात एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा। जिसके ठीक नीचे कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यंहा क्लिक कर लागिन करे पर क्लिक करे।

पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर डालकर SEND OTP पर क्लिक करे

मोबाइल पर प्राप्त OTP डालकर Log IN करे।

बाये तरफ ” EDIT / LOCK APPLICATION FORM ” पर क्लिक करे

यदि भरे हुये आवेदन मे कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार करे नहीं तो Final Submit बटन पर क्लिक करके final submit करे।

आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट होने पर आवेदन की स्थिति मे प्रदर्शित Step-2 हरा हो जाएगा।

अंत मे आवेदक के आधार कार्ड का स्त्यपन होता है आधार कार्ड मे अंकित नाम, आधार नंबर और लिंग सही होने पर आधार कार्ड Verify हो जाएगा। आधार कार्ड Verify के लिए 3 प्रयास दिये जाते है।

आधार सत्यापन होने पर Your Application is Aadhar Authenticated Proceed For Final Print  प्रदर्शित होगा।

आधार सत्यापन होने के बाद स्टेप 3 हारा हो जाएगा और आवेदन समाज कल्याण अधिकारी के पास चला जाएगा। साथ ही Print Application पर क्लिक करके आवेदन प्रपत्र को प्रिंट कर सकते है।

विधवा पेंशन (Vidhwa Pension)

ऑनलाइन विधवा पेंशन (Vidhwa Pension) आवेदन फॉर्म, sspy.up.gov.in । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओ को विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियो को 500 प्रति माह की दर से pfms के माध्यम से आर्थिक मदद की जाती है|  अगर कोई लाभार्थी  उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ पाना चाहते है तो वह अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकता है

UP SSPY पेंशन योजना 2021 : sspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओ को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 18 से 60 वर्ष तक आयु वाली निराश्रित विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक गुजार सके।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021 आवेदन हेतु निर्धारित पात्रता

आवेदिका के पति के मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए|

आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|

आवेदिका का पति की मृत्यु हो चुकी हो।

आवेदिका एंव उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए| अन्यथा आप इस योजना के लिए अपात्र होंगी |

आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन नहीं मिल रहा हो।

Vidhwa Pension UP 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • आवेदिका का पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो
  • आवेदिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र (मृत्यु प्रमाण पत्र)
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति
  • आय प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन-पत्र भरने हेतु सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) को खोले

विधवा पेंशन योजना के पंजीकरण करने के लिए sspy-up.gov.in पर जाएं और निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करे

“ऑनलाइन आवेदन ” पर क्लिक करे पूछी सभी जानकारी जैसे नाम पता खाता संख्या, उम्र, आय आदि का विवरण सही सही भरे (नाम आधार से मैच हो) । साथ ही 20 kb का फोटो और 200 kb ka उम्र का प्रमाण और मृत्यु प्रमाण पत्र upload करे।

सभी विवरण सही होने पर व दस्तावेज़ अपलोड होने के पश्चात एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा। जिसके ठीक नीचे कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यंहा क्लिक कर लागिन करे पर क्लिक करे।

पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर डालकर SEND OTP पर क्लिक करे

मोबाइल पर प्राप्त OTP डालकर Log IN करे।

बाये तरफ ” EDIT / LOCK APPLICATION FORM ” पर क्लिक करे

यदि भरे हुये आवेदन मे कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार करे नहीं तो Final Submit बटन पर क्लिक करके final submit करे।

आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट होने पर आवेदन की स्थिति मे प्रदर्शित Step-2 हरा हो जाएगा।

अंत मे आवेदक के आधार कार्ड का स्त्यपन होता है आधार कार्ड मे अंकित नाम, आधार नंबर और लिंग सही होने पर आधार कार्ड Verify हो जाएगा। आधार कार्ड Verify के लिए 3 प्रयास दिये जाते है।

आधार सत्यापन होने पर Your Application is Aadhar Authenticated Proceed For Final Print  प्रदर्शित होगा।

आधार सत्यापन होने के बाद स्टेप 3 हरा हो जाएगा और आवेदन समाज कल्याण अधिकारी के पास चला जाएगा। साथ ही Print Application पर क्लिक करके आवेदन प्रपत्र को प्रिंट कर सकते है।

विकलांग पेंशन (Viklang Pension)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SSPY Yojana के तहत प्रदेश मे 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यंगता वाले दृष्टिवाधित, मूक वधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग जो अपना कम स्वयं न कर सके येसे लोगो को समाज कल्याण विभाग द्वारा 500 रुपये का मासिक अनुदान लाभार्थी के खाते मे दिया जाता है।

पात्रता

  • 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यंगता वाले दृष्टिवाधित, मूक वधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग
  • ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
  • आवेदक गरीबी रेखा के श्रेणी मे आता हो
  • आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- व
  • ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय रू0 46080/- तक हो

Viklang Pension UP 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यंगता का प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आवेदिका का पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो
  • ग्राम सभा का प्रस्ताव
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति
  • आय प्रमाण पत्र

  कुष्ठाव्स्था  पेंशन योजना

पात्रता

  • आवेदक की आयु  न्यूनतम 1 से लेकर अधिकतम 150 साल तक होनी चाहिए
  •  आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र मे Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 होनी चाहिए
  •  कुष्ठावस्था प्रतिशत कम से कम  1 से लेकर  अधिकतम 100 तक होनी चाहिए
  •  यदि आवेदक राज्य अथवा केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं का लाभ लेता है तो पात्र नहीं है
  •  मासिक अनुदान की  Rs 2500

  आवश्यक दस्तावेज़

  •   आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
  •    आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र
  •    आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  •    आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
  •  ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति

उत्तर प्रदेश विकलांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र भरने हेतु सबसे पहले एकीकृत सामाजिक SSPY Portal (sspy-up.gov.in) को खोले

दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन के पंजीकरण करने के लिए sspy-up.gov.in पर जाएं और दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना पर क्लिक करे

“ऑनलाइन आवेदन ” पर क्लिक करे पूछी सभी जानकारी जैसे नाम पता खाता संख्या, उम्र, आय आदि का विवरण सही सही भरे (नाम आधार से मैच हो) । साथ ही 20 kb का फोटो और 200 kb ka उम्र का प्रमाण और दिव्यांग/कुष्ठावस्था प्रमाण पत्र upload करे।

सभी विवरण सही होने पर व दस्तावेज़ अपलोड होने के पश्चात एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा। जिसके ठीक नीचे कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यंहा क्लिक कर लागिन करे पर क्लिक करे।

पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर डालकर SEND OTP पर क्लिक करे

मोबाइल पर प्राप्त OTP डालकर Log IN करे।

बाये तरफ ” EDIT / LOCK APPLICATION FORM ” पर क्लिक करे

यदि भरे हुये आवेदन मे कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार करे नहीं तो Final Submit बटन पर क्लिक करके final submit करे।

आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट होने पर आवेदन की स्थिति मे प्रदर्शित Step-2 हरा हो जाएगा।

अंत मे आवेदक के आधार कार्ड का स्त्यपन होता है आधार कार्ड मे अंकित नाम, आधार नंबर और लिंग सही होने पर आधार कार्ड Verify हो जाएगा। आधार कार्ड Verify के लिए 3 प्रयास दिये जाते है।

आधार सत्यापन होने पर Your Application is Aadhar Authenticated Proceed For Final Print  प्रदर्शित होगा।

आधार सत्यापन होने के बाद स्टेप 3 हरा हो जाएगा और आवेदन समाज कल्याण अधिकारी के पास चला जाएगा। साथ ही Print Application पर क्लिक करके आवेदन प्रपत्र को प्रिंट कर सकते है।

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